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एलटी भर्ती परीक्षा में कला विषय की प्रक्रिया पर कोर्ट ने लगाई रोक,शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एलटी भर्ती परीक्षा की कला विषय पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। वही कोर्ट ने सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया गया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई होगी। इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें। अभ्यार्थी आकाश गौड़ समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 23 अक्टूबर को l&t वर्ग में 14 31 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। जिसमें योग्यता B.Ed की डिग्री अनिवार्य की गई थी। सरकार ने 25 फरवरी 2011 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में B.Ed की बाध्यता को खत्म कर दिया।

कोर्ट में आयोग रखेगा अपना पक्ष,शिक्षा मंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश

एलटी भर्ती परीक्षा में कला विषय पर स्टे और आयोग से जवाब तलब को लेकर सेवा अधिनस्थ चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी का कहना है कि कोर्ट मैं वह शपथ पत्र के साथ अपना पक्ष रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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