उत्तराखंड से बड़ी खबर,कोरोना को देखते हुए अलर्ट हुई सरकार,नाईट कोविड कर्फ्यू का आदेश जारी
देहरादून। उत्तराखंड में लगाया गया नाईट कर्फ्यू, 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा लागू
उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए राज्य में लगाया गया नाइट कर्फ्यू।
बीते दिन कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तरप्रदेश में नाईट कर्फ्यू की व्यवस्था की गई थी
इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में भी रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।
इस कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए वाहनों को छूट रहेगी।
जारी एसओपी के मुख्य बिंदु……
– राज्य में नाईट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
– समस्त स्वास्थ्य सेवाएं संचालित रहेंगी।
– सभी चिकित्सा कर्निया नसाँ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति (24×7) है।
– तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।
– पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।
– राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सवाएँ।
– डाकघरों सहित डाक सेवाओ को रहेगी छूट।
– दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
– कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं। सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अन्दर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एस०ओ०पी के अधीन जारी रहेगा।
– सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की (24×7) अनुगति है।
– सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति (24×7) है।
– सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से (24×7) अनुमति है।
– रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसो/ टैक्सियों / ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति (24×7) दी जाएगी।
– विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति (24×7) है।
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ ही एसओपी और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति (24×7) होगी।
– आवश्यक सेवाओं आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति (24×7) होगी।
– निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति (24×7) है।