उत्तराखंड : राज्य बनने के बाद पहली बार फर्जी राशन कार्डोंधारकों पर होगी कार्रवाई,31 मई तक नहीं किया कार्ड सरेंडर,तो खाद्य अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
देहरादून। उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्य गलत तरीके से बने राशन कार्डों पर सख्त नजर आ रही है। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर खाद्य मंत्री रेखा आर्य को शिकायतें मिली है,कि अपात्र लोगों के बड़े पैमाने पर राशन कार्ड बने है जो पात्र लोगों के हकों पर डाका मारने का काम कर रहे है। रेखा आर्य ने उन राशन कार्ड धारकों को चेतावनी दी है कि जिन्होने गलत जानकारियां देकर अपने राशन कार्ड बनाएं है,अगर वह 31 मई तक अपने राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते है तो ऐसे लोगों को पर खाद्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री रेखा आर्य की माने तो जो लोग उदहारण के तौर पर बीपीएल कार्ड धारक की पात्रता नहीं रखते है,और वह बीपीएल श्रेणी में रह कार योजनाओं का लाभ ले रहें हैं और राशन ले रहे है तो वह उन गरिबों के साथ धोखा है जिनके बीपीएल कार्ड नहीं बने है,ऐसे ही सभी श्रेणियों के कार्डो का सत्यान कराया जाएगा। यहां तक कि एक टोल फ्री नम्बर भी जारी किया जाएगा,और यदि किसी आपत्र व्यक्ति का कार्ड बीपीएल श्रेणी या अन्य श्रेणी में बनाता है तो फिर उस कार्ड धारक की कोई शिकायत करता है कि उनके गांव या उनके अगल – बगल रहने वोल किसी व्यक्ति का कार्ड फर्जी है जो उसकी जांच विभाग द्धारा कराई जाएगी,जिसके बाद यदि शिकायत सही पाई जाती है तो कार्ड का निरस्त किया जाएगा। जबकि शिकायत करने वाले की पहचान पूरी तरिके से गुप्त रखी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि जो बाते अभी उनके सामने आती है कि वह क्यों बुरा शिकायत करके बने,तो इस शिकायत की बुराई से बचने के लिए पहचान गुप्त रखी जाएगी। इसलिए जो अपात्र लोग गलत राशन कार्ड बनाएं हुए है,वह ं31 मई तक अपना राशन कार्ड सरेंडर करवा दे नही ंतो ऐसे लेगों पर कार्रवाई भी जाएगी। मंत्री के निर्देश के बाद लगभग सभी जिलों में कार्ड सत्यापन कार्य भी शुरू हो गया है ।