उत्तराखंड : फेस मास्क और क्वॉरेंटाइन के नियमों अवहेलना पर सज़ा के साथ जुर्माने का प्रावधान, राज्यपाल ने लगाई मुहर
देहरादून । उत्तराखंड में कोरोना महामारी के दौरान यदि अब राज्य के अंदर किसी ने ऐपिडेमिक एक्ट के नियमों का पालन न किया तो फिर 6 माह की सज़ा और 5 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश (ऑर्डिनेन्स) को मंज़ूरी दी है,जिसके बाद भारत सरकार के ऐक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड राज्य तीसरा राज्य बन गया है अब तक केरल और उड़ीसा ने ही एक्ट की धारा 2 और 3 में संशोधन किया था। अब एपिडेमिक डिजीजेज ऐक्ट 1897 के तहत राज्य में जो Covid 19 के तहत जारी गाइड लाइन के तहत फेस मास्क और, क्वॉरेंटाइन आदि के नियमों का पालन न करने पर अधिकतम 6 माह की सजा और 5000 रुपए जुर्माने की व्यवस्था लागू। अभी तक नियम थे पर ऐक्ट में प्रावधान न होने पर काम्पाउंडिंग की सुविधा नहीं थी। अब Covid से जुड़े नियम सख़्ती और प्रभाव से होंगे लागू।