उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अधिसूचना जारी, 12 जिलों में आचार संहिता लागू
उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य के 12 जिलों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
मतदान कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा:
- नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 11 अगस्त (सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक)
- नामांकन वापसी की अंतिम तिथि: 12 अगस्त (सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक)
- मतदान तिथि: 14 अगस्त (सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक)
- मतगणना: मतदान समाप्त होते ही शुरू
जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का अंतिम आरक्षण जारी
पंचायती राज विभाग ने बुधवार को 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का अंतिम आरक्षण जारी कर दिया। इसमें पूर्व में जारी अनंतिम अधिसूचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बार पहली बार पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है।
सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार द्वारा 1 अगस्त को अनंतिम आरक्षण अधिसूचना जारी की गई थी, जिस पर 2 से 5 अगस्त के बीच कुल 42 आपत्तियां प्राप्त हुईं। सर्वाधिक आपत्तियां देहरादून जिले से थीं। सभी आपत्तियों का निपटारा 6 अगस्त को कर दिया गया। अब निर्वाचन आयोग अंतिम आरक्षण के आधार पर चुनाव संपन्न कराएगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की स्थिति:
| जिला | आरक्षण स्थिति |
| उत्तरकाशी | अनारक्षित |
| टिहरी | महिला |
| पौड़ी | महिला |
| रुद्रप्रयाग | महिला |
| चमोली | अनारक्षित |
| देहरादून | महिला |
| ऊधमसिंह नगर | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| नैनीताल | अनारक्षित |
| अल्मोड़ा | महिला |
| चंपावत | अनारक्षित |
| बागेश्वर | अनुसूचित जाति महिला |
| पिथौरागढ़ | अनुसूचित जाति |
अब सभी संबंधित जिलों में चुनाव इसी आरक्षण सूची के अनुसार कराए जाएंगे।
