उत्तराखंड से बड़ी खबर,वाहनों में यात्रियों की संख्या 50 प्रतिशत रखने समते 7 बिंदुओं को लेकर गाइड लाइन जारी
देहरादून। कोरोना की बढ़ती महामारी के फल स्वरुप सार्वजनिक वाहनों में प्रतिबंधों के अधीन संचालन के लिए गाइडलाइन की गई है जारी इसके तहत सार्वजनिक वाहन बस विक्रम ऑटो रिक्शा आदि में 50% यात्री क्षमता के साथ संचालन की अनुमति प्रदान की गई है साफ कहा गया है कि वाहन में निर्धारित क्षमता से 50% यात्रियों का ही बहन किया जाए प्रत्येक यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व यात्रा समाप्ति के पश्चात वाहन का सैनिटाइजेशन किया जाए इसके अंतर्गत वाहन के प्रवेश द्वार हैंडल रेलिंग स्टीयरिंग गियर लीवर सीटों का भली-भांति सैनिटाइजेशन सम्मिलित है वाहन के चालक परिचालक द्वारा अनिवार्य रूप से फेस मास्क और फेस शिल्ड का उपयोग किया जाएगा तथा यथासंभव ग्लब्स का प्रयोग किया जाएगा यथासंभव वाहन के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी वाहन चालक परिचालक व यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का पालन किया जाएगा वाहन में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री द्वारा मास्क प्रयोग किया जाएगा तथा बिना मास के किसी भी यात्री को वाहन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा वाहन में यात्रा करते समय पान तंबाकू गुटखा व शराब आदि का सेवन नहीं किया जाएगा वाहन में या बाहर सार्वजनिक स्थल पर थूकना दंडनीय होगा