प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू,सभी जिलों को निर्देश
देहरादून। बंशीधर तिवारी, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेशित किये जाने के संदर्भ में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। बंशीधर तिवारी, राज्यपरियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा समस्त जनपदों के जिला परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रवेश प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय साथ ही यह भी ध्यान रखा जाय कि किसी भी अभिभावक को अनावश्यक रूप से किसी भी स्तर पर अपने बच्चे के प्रवेश हेतु कोई कठिनाई न हो, उनके द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर से निर्धारित समयसारणी का अनुपालन करते हुए समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय । इस संदर्भ में डॉ० मुकुल कुमार सती, अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश समस्त जनपदों को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में पत्रालेख जारी कर दिया गया है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जनसामान्य को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक अनिवार्य रूप से समस्त जनपद अनिवार्य रूप से विज्ञप्ति प्रकाशित करें।
ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व से विद्यमान निजी विद्यालयों द्वारा अपडेट, नवीन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन, पंजीकृत विद्यालयों की मान्यता तथा उनमें आरक्षित सीटों की गणना आदि का सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय। बच्चों के आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 13 मई 2023 से दिनांक 23 मई 2023 तक उपलब्ध रहेगा। समीक्षोपरान्त दिनांक 01 जून 2023 को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाय। इस संदर्भ में अन्य जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर- 01140845192 पर सम्पर्क कर सकते हैं।