देहरादून। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, कोविड-19 के दौरान सस्ते गल्ले की दुकानों को खोलने में प्रदेश सरकार ने अब छूट दे दी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश के द्वारा इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं, आदेश के तहत कोविड कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्य वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार के समक्ष सस्ते गल्ले की दुकान है दिनांक 14 मई से 18 मई तक प्रातः 7:00 बजे से 10:00 बजे तक खुली रहेगी उक्त व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।