उत्तराखंड से बड़ी खबर,शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक,जानिए वजह
देहरादून। हाईकोर्ट ने प्रदेश में सहायक अध्यापक बेसिक के 2600 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार और एनसीटीई को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई एक मार्च को होगी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी जयवीर सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें शिक्षा विभाग की ओर से 15 जनवरी 2021 को जारी आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई है। शासनादेश में बेसिक अध्यापकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को आवेदन के योग्य बताया था। छह जनवरी को एनसीटीई की ओर से राज्यों को परिपत्र जारी कर एनआईओएस से 18 माह का ऑनलाइन डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अध्यापक भर्ती में शामिल करने को कहा गया था। इसके बाद उत्तराखंड के शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली में एनआईओएस अभ्यर्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार व एनसीटीई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जबकि एनआईओएस अभ्यर्थियों की ओर से याचिका में पक्षकार बनाए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है।