उत्तराखंड से बड़ी खबर,राज्यआंदोलनकारियों को बड़ी सौगात,पढ़िए कैबिनेट के बड़े फैसले
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है।
01. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में (10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एक बार) आरक्षण विधेयक-2023 को विधानसभा पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
02. उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948) छुट्यिां विनियमित करने संबंधी संसोधन विधेयक जो पहले अध्यादेश था उसे विधानसभा पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
03. वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा 02 मे संसोधन किये जाने की सहमति प्रदान की गई। इसमें विधि शब्द को जोडा गया है।
04. उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 में संसोधन विधेयक कोे विधानसभा पटल पर रखे जाने का अनुमोदन। इसे 20 रूपये से बढाकर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
05. उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान संसोधन विधेयक 2023 जो पहले अध्यादेश था कोे विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
06. प्रदेश के जनपद नैनीताल में आम्रपाली विश्वविद्यालय की स्थापना विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
07. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 तथा उत्तराखण्ड निजि विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को विधानसभा पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
08. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर विधेयक 2023 संसोधन विधेयक को विधानसभा पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
09. विभिन्न अधिनियमों/कानूनों को विलोपित किये जाने विषयक विधेयक विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन। इसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 183 और उत्तराखण्ड के 16, कुल 199 अधिनियम/कानून शामिल है।
10. लोक ऋण अधिनियम 1944 को निरसित करने एवं सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 में कतिपय संसोधन किये जाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा संकल्प प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन। तदन्तर यह संकल्प भारत सरकार को भेजा जाना है।
11. कारखाना/उत्तराखण्ड संसोधन विधेयक 2020 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
12. उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि हेतु शुल्क के पुनर्निर्धारण का अनुमोदन। यह शुल्क अब हिमाचल प्रदेश की भांति एक लाख प्रति मेगावाट होगी।
13. राज्य सरकार के एकल पुरूष सरकारी सेवकों को चाइल्ड एडप्शन लीव की मंजूरी। जो पूरे सेवा काल में 180 दिन होगी।