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उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर,शिक्षकों को अवकाश लेने की प्रक्रिया के लिए सरलीकरण का आदेश जारी

देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से उन शिक्षकों के लिए राहत की खबर है, जिन्हें अधिकारी चिकित्सा अवकाश लेने को लेकर बेवजह का चक्कर कटवाने का काम करते थे। राजकीय शिक्षक संगठन के प्रांतीय महामंत्री सोहन सिंह माजिला के द्वारा भी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के चिकित्साअवकाश एवं महिला शिक्षिकाओं के बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत करने को सरलीकरण किए जाने का अनुरोध किया था,जिसे शिक्षा विभाग के द्वारा सरलीकरण कर दिया गया है,जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। यदि 28 दिन के लिए चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करना होगा तो खंड शिक्षा अधिकारी अवकाश को स्वीकृत कर लेंगे, साथ ही 15 से अधिक एवं 30 दिनों तक का बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत करना होगा तो 15 दिन तक के बाल्य देखभाल अवकाश पूर्व से ही प्रधानाचार्य द्वारा स्वीकृत किए जाते रहेंगे। जबकि 28 दिन से लेकर 60 दिनों तक के लिए चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करना होगा तो मुख्य शिक्षा अधिकारी अवकाश को स्वीकृत कर लेंगे,जबकि 30 दिन से अधिक एवं 60 दिनों तक के बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार भी मुख्य शिक्षा अधिकारी को ही होगा। वही 60 दिन से अधिक के चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करना और 60 दिन से अधिक बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को होगा। बताया जा रहा है कि अभी तक यदि शिक्षकों को अवकाश लेना होता था, तो उन्हें नियमों के बावजूद भी अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ज्यादा चक्कर कटवाए जा रही थी जिसे देखते हुए राजकीय शिक्षक संगठन ने भी अवकाश स्वीकृत करने के लिए सरलीकरण की मांग की थी जो पूरी हो गई है।

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