उत्तराखण्ड शासन से बड़ी खबर,कर्मचारियों के प्रमोशन में शिथलीकरण को लेकर आदेश हुआ जारी

देहरादून।  राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट द्वारा अपर मुख्य सचिव (कार्मिक), उत्तराखण्ड शासन को दिनांक 03.05.2024 को पत्र प्रेषित कर राज्य कार्मिकों को चयन वर्ष 2023-24 की समाप्ति से पूर्व पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ दिलाए जाने की मांग की थी । परिषद की उक्त मांग पर कार्यवाही करते हुए आज 20.05.2024 को अपर मुख्य सचिव (कार्मिक)  आनन्द वर्धन द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया गया है, कि उत्तराखण्ड अर्हकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली 2023 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिन विभागों में शिथिलीकरण की कार्यवाही अब तक शेष है, उसे अविलम्ब पूरा किया जाए, ताकि कोई कार्मिक शिथिलीकरण के लाभ से वंचित न रहे । उक्त हेतु परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट द्वारा अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया एवं यह आशा जताई गई कि शासन के उक्त निर्देशों के उपरांत 30 जून से पूर्व समस्त विभागों में शिथिलीकरण नियमावली के अन्तर्गत कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण हो जाएगी, जिससे प्रदेश के कार्मिकों को ससमय पदोन्नति का लाभ मिल पाएगा ।प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्रियों ने यह भी आह्वान किया है कि यदि उक्त निर्देशों के उपरांत भी यदि किसी विभाग द्वारा पदोन्नति में हीला हवाली की जाती है तो उसकी लिखित सूचना तत्काल प्रदेश नेतृत्व को देना सुनिश्चित करें ताकि शासन स्तर से उक्त विभागों पर कठोर कार्यवाही कराए जाने हेतु विचार किया जा सके ।

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