उत्तराखंड से बड़ी खबर,8 जून तक कोविड कर्फ्यू की गाइड लाइन जारी,पढ़िए गाइड लाइन का हर एक बिंदू
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। जिसको लेकर मुख्य सचिव ओमप्रकाश के द्वारा गाइडलाइन जारी भी कर दी गई है। गाइड लाइन में मुख्य बातें जो नई जोड़ी गई है वह यह है कि राशन की दुकान है इस बार कोविड कर्फ़्यू में 7 दिनों में 2 दिन खुलेंगे, जिसके तहत राशन की दुकानें 1 जून और 5 जून को खुलेंगे दुकानों को खोलने का समय 8:00 से 1:00 बजे तक खुलेंगे तो वही स्टेशनरी और किताबों की दुकानें 1 जून और 5 जून को सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक के लिए खुलेंगे। शराब की दुकानें पूरी तरीके से कोविड कर्फ्यू में बंद रहेंगे।
1. राज्य में दिनांक 01.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 08.06.2021 प्रात: 06:00. तक COVID Curfew प्रभावी रहेगा।
2. COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा. तथा Vaccination हेतु निकटवर्ती COVID Vaccination Centre तक (1″ & 2nt Dose) हेतु) आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन / Messages / Other proof दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।
3. COVID 19 के संक्रमण को देखते हुए COVID Curfew अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को RT-PCR Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
4. शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।
5. समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, MBBS (4th & 5th year), BDS (4th year ). Nursing classes( 3rd Year) only will continue. राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी।
6. समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर ऑडोटोरियम, आदि स्थान व इनसे सम्बन्धित गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।
7. समस्त सामाजिक / राजनीतिक / खेल गतिविधियां / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक समारोह/ other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।
8. मंदिरा की दुकान एवं बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।
9. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
10. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।
11 बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत / ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक isolation में रहेगे। उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते हैं। उपरोक्त Village quarantine facility संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था बिसार आदि) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) एवं CMRE से village quarantine facility में होने वाले व्यये ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा।
12. विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान State Disaster Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा।
13.COVID curfew अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।
14.COVID curfew अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को कविड-19 के नियंत्रण हेतु COVID USDMA/792(2020) सशर्त (Social Distancing and COVID Safety Protocols) कार्य करने की छूट प्रदान की जाती हैं।
14.A. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24 घण्टे) रहेगी। जैसे:
1. चिकित्सालय, नर्सिंग होम क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें।
ii. डिस्पेंसरी कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकानें ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें।
iii. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers)।
iv. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब COVID-19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान पशु चिकित्सा अस्पताल औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति
vi. COVID 19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम फेयर प्रोवाइडर डायग्नोस्टिकरा सप्लाई चैन फर्स आदि शामिल हैं।
vii. दबाओ फार्मास्यूटिकल्ला चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल को विनिर्माण इकाइयो। एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के
14.B. वित्तीय संस्थान निम्नलिखित संस्थान/ अधिष्ठान खुले रहेंगे 1. बैंक शाखाएं (प्रात: 10.00 से अपराइन 2.00 बजे तक खुले रहेंगे) और एटीएम,
बैंकिंम संचालन के लिए आईटी सेवा प्रदाता, बैंकिंग संपर्क (बीसी), एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां
सहकारी वित्तीय समितियाँ।
ii. Insured Persons को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए Employeest State Insurance Corporation के समस्त क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय / कार्यालय |
संबंधित संस्थानों द्वारा न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए
प्रयास किये जाने चाहिए और जहां तक समय हो कर्मचारियों को घर से काम
करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
14.C. निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे।
1 तेल और गैस क्षेत्र जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन वितरण मंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।
i. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण ।
डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
iv. राज्य में नगरपालिका / स्थानीय निकाय स्तरों पर जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन।
V. टेलीकॉम टावरों के रख-रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन ।
vi. COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन/प्लम्बर को अपने व्ययावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेगी।
14.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:
COVID Curfew के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त PDS-Ration के सस्ते गल्ले की दुकाने दिनांक 01 जून 2021 से 08 जून, 2021 तक प्रातः 08:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक खुली रहेंगी।
ii. राशन की दुकानें, किराने के समान की दुकाने एवं General Stores दिनांक 01. जून, 2021 एवं 05 जून 2021 को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी। Stationery एवं किताबों की दुकाने दिनांक 01 जून 2021 एवं 05 जून 2021 6.00 बजे से अपरान्ह 10 बजे तक खुली रहेगी। सभी मालवाहक वाहनों लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।और दूध Backery Manufacturing चिकन और की उनके परिवहन वेयर हाउसिंग और गतिविधियों दैनिक पर 11.00 बजे तक रहेगी। यह प्रतिष्ठान सभी COVID 1 सुक्षा प्राटकरेगे। कोकल और सब्जियों आके लिए मंड परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं।
vil. जिला द्वारा स्थानीयसेफलों और सब्जियों आवश्यक सुविधा।
जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय के से फलों और सि और आदि की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किय आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी।
Takeway सिलीवरी के लिए रसोई करने की अनुमति होगी। हरेरा में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से ग होटलबारे रेस और भोजनालय होम विलीवरी हेतु वाहनों का
सकते है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों में चलने वाले मालवाहक एवं अ वाहनों के चालकों यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को पैकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।
COID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रति तथा उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग अन्य संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर प्राप्तः 08:00 से सुबह 11:00 बजे तक खुले रहेंगे।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DIDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
xi. खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।
प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया
xiii. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केवल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल
पेट्रोल पंप एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट |
बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयों और सेवाएँ।
xvi. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं।
कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाए। क्याटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिह्नित किए गए प्रतिष्ठान।
xix. निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे-सीमेंट, सरिया, चिप्स आदि की दुकानें (प्रातः 8:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक)।
ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानें
xxi. आटी मोबाइल Accessories की दुकानें दिनांक 05 जून 2021 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे खुले रहेंगे।
xxउपसभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।
14… परिवहन:
T Inter State movement of public transport shall continue with occupancy restricted at 50% and subject to SOPs issued by State Transport Department. Passengers travelling to the State by air,
bus, railways and private vehicles/ taxi shall register on Smart City e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) of Uttarakhand Government prior to commencement of their journey, बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों स और ट्रैक्सी के ड्राईवर, कन्डक्टर और पर) को अधिकतम 12 घंटे पूर्व की RT-PCR Negative Test Reporn के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
सार्वजनिक परिवहन अंतरराज्यीय आवागमन 50 प्रतिशत के प्रतिबंधित और राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।
राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊँ एवं कुमक से गढवाल यूपी के बार के माध्यम से यात्रा करेंगे (अन्तरराज्यीय) उन्हें कोविंड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RTPR/RAT) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को सरकार के Smart City a e-pass web portal (http://smartcity dehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों हेतु RT-PCR. अथवा RAT नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चैक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन, शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता के 50 प्रतिशत की शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र 4 व्यक्तियों को COVID Protocal के साथ अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण एवं 72 घंटे पूर्व की RT-PCR Negative Test Report की अनिवार्यता के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
vi. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की अनुमति है।
vii. . सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों के गोदामों में सामान की लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से अनुमति है।
vill. अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपने संगठनों / संस्थानों द्वारा जारी किए गए ध आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति है।
ix. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों / टैक्सियों/ ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज/ टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी।
ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति है।
आपातकालीन आवश्यकता वाले बीमार व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को आवागमन की अनुमति अस्पताल / चिकित्सक की पर्ची (Medical prescription) दिखाने पर होगी।
XII. COVID-Curfew अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को राज्य के अंतर्गत अति आवश्यक कार्य (यथा:- Medical Emergency परिजन की मृत्यु) हेतु आवागमन से संबंधित जिला प्रशासन को प्राप्त आवेदन पर वर्णित स्थिति का सत्यापन उपरांत जिला प्रशासन द्वारा राज्य के अंदर आवाजाही के लिए अनिवार्य रूप से अनुमति प्रदान की जायेगी जिसके लिए राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर आवेदन करना होगा।
टीकाकरण और परीक्षण के उद्देश्य के लिए 18-45 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को वैध परिचय पत्र या पंजीकरण प्रमाण के साथ अनुमति होगी।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs
और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति होगी।
आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी।
xvi. सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात निर्यात आवागमन की अनुमति है।
xvii. सभी चिकित्सा कर्मियों, नसों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति है।
XVIL COVID व्यवहार के नियम और प्रोटोकॉल के साथ 50% की सीमा के अधीन निजी वाहनों को वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी।
14.F. समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से निम्नानुसार संचालित रहेगी :
i. किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य:- बुवाई, नर्सरी की तैयारी, भूमि की तैयारी, सिचाई, रोपण के टाई, थेशिंग प्रसंस्करण (Processing) और पैकिंग आदि।
ii. कृषि/ बागवानी / पलोरिकल्चर से संबंधित अन्य गतिविधियों जैसे-खरीद, वितरण, पैकेजिंग, वेयरहाउस मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट्स, उर्वरक, कीटनाशक आदि से सम्बंधित दुकानें।
iii. दुग्ध प्रसंस्करण (Processing) संयंत्रों द्वारा परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री
पालन और हेयरी सहित पशुपालन फार्मों के संचालन
14.G. सरकारी और निजी उद्योग/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन के संबंध में
i. All Industries in both urban and rural areas shall operate with strict adherence to SOPs and Covid-19 safety protocol. यथासंभव उद्योगों में कार्यक/कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने एवं घर हेतुकी प्रबंधन द्वारा की जायेगी या उद्योग मैनेजमेन्ट द्वारा शामिकों/कर्मचारियों को उद्योगों के परिसर में ही रहने का बनान किया जायेगा।
जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई/कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएंगे।
14.H. सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी
६. सभी निर्माण गतिविधियों तथा उनमें कार्यरत वाहन/मजदूरों की आवाजाही को स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा ।
ii. निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने एवं घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जायेगी या ठेकेदार द्वारा निमार्ण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को निर्माण परिसर में ही रहने का प्रबन्ध किया जायेगा।
III. राजकीय व निजी निर्माण स्थलों में कार्यरत कार्मिकों / मजदूरों की आवाजाही हेतु जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया एवं COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा।
14.1. Offices of the Government of India, its Autonomous/ Subordinate Offices will remain open, as mentioned below:
1. रक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियां (IMD, SASE और CWC) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रेलवे, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), भारतीय खा निगम ( FCI) एनसीसी और नेहरू युवा केंद्र (NYK). Passport Office और किसी भी अन्य आवश्यक सेवाओं में तथा COVID-19 के बंधन में लगे केंद्र सरकार के कार्यालय न्यूनतम कार्मिक की सीमा के साथ खुले रहेंगे तथा शेष कार्मिकों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
14.3. Offices of the State Government their Autonomous Bodies and Local Governments will remain open as mentioned below:
1. पुलिस पारडी, सिविल डिफेंस फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज उपनल डिजास्टर मैनेजमेंट कारागार म्युनिसिपल सर्विसेज के साथ साथ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे और बिना किसी प्रतिबंध के
1. वन कार्यालय विचार के संचालन और रख-रखाव, नर्सरी अनानि वनीकरण क्षेत्रों में सिंचाई, वृक्षारोपण आदि सदसम्बन्धि गतिविधियों के लिए आवश्यक कर्मचारी तथा इससे सम्बन्धित आवागमन में परिवहन वृक्षारोपण और सिल्पिकल्चर संबंधित गतिविधियाँ।
विधानसभा सचिवालय, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी निदेशालय कमिश्नरी कलेक्ट्रेट और जिला कोषागार खुले रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखंड सरकार के आदेश स-329/XXXi (15) जी/ 2020-04(सा)/2021 दिनांक 20 अप्रैल 2021 कार्यालय खोलने और विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को दी गई छूट के बारे में राज्य सरकार के साथ साथ उत्तराखण्ड में संचालित केंद्र सरकार के विभागों में भी सख्ती से पालन किया जाना है।
सभी कर्मचारी जिन्हें राज्य सरकार / प्राधिकरण / जिला प्रशासन द्वारा COVID 19 डयूटी दी जाती है, वे COVID संबंधित ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे।
उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार किसी भी विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को कोविड ड्यूटी में लगा सकते हैं तथा किसी भी विभाग के कार्यालय को खुलवा सकते हैं।