उत्तराखंड से बड़ी खबर,शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोग नहीं हो शामिल,आदेश जारी
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने को लेकर आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के द्वारा जारी आदेश में के तहत वर्तमान में राज्य भर में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत कोविड-19 कंटेन जोन के बाहर आयोजित होने वाले विवाह समारोह अधिकतम 200 लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए जैसे कि मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्मिलित होने अनुमति प्रदान की जा सकती है।