उत्तराखंड से बड़ी खबर,दूसरे राज्यों में बसों के संचालन को अनुमति,लेकिन कई नए नियम लागू
देहरादून । अनलॉक-4 में उत्तराखंड सरकार ने अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार शाम इसकी एसओपी जारी कर दी है। सभी तरह के सार्वजनिक वाहनों में सिर्फ निर्धारित किराया ही लिया जाएगा।
एसओपी के अनुसार परिवहन निगम को अन्य राज्यों के परिवहन निगमों से समन्वय बनाकर प्रतिदिन 100-100 फेरे लगाने की अनुमति दी गई है। अन्तर्राज्यीय और अंतर्जनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी-कैब, थ्री व्हीलर, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा आदि समेत अन्य सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित संख्या में ही सवारी बैठाई जाएंगी।
चालक-परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। दूसरे राज्यों की यात्रा के दौरान बॉर्डर पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।एसओपी के अनुसार, यात्रा के दौरान पान, तंबाकु, गुटका और शराब आदि का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों में थूकना दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान वाहनों को निर्धारित स्टोपेज पर ही रोका जाएगा।
दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। अगर कोई यात्राी किसी भी कारण से पंजीकरण नहीं करा पाया तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर उसका रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी रणवीर सिंह का कहना है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें परसों से उत्तर प्रदेश राज्य में चलनी शुरू हो जाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड की बसों के संचालन को लेकर सहमति बन गई है जल्द ही अन्य राज्यों के साथ भी सहमति बन जाएगी तो दूसरे राज्यों में भी उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हो जाएगा।