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उत्तराखंड से बड़ी खबर,नए सिरे से जिलों को जोन के हिसाब बांटा गया,बाज़ार और दफ्तर खुलने के लिए देखिए नियम

देहरादून । राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉक डाउन 5 को लेकर गाइडलाइन जारी की उसके तहत रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन के रूप में प्रदेश को फिर बांटा गया । जिसके तहत अब उत्तराखंड में नैनीताल रेड जोन में डाला गया है । इसके अलावा उधम सिंह नगर को ग्रीन जोन में डाला गया है । बाकी जिलों को ऑरेंज जून में रखा गया है खास बात यह है कि 1 जून से यानी कल से नए नियम जॉन के हिसाब से जिलों में तय होंगे ।

रेड जोन के लिए मानक तय

रेड जोन में व्यवसायिक व वाणिज्य गतिविधियों का संचालन सुबह 7:00 से 4:00 बजे तक हो सकेगा आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त कार्यालय 4:00 बजे तक कार्मिकों की संख्या सीमित करते हुए चलाया जाएगा रेलवे स्टेशन वह हवाई अड्डा से यात्रियों को लाने ले जाने के अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा जनपद से बाहर जाने या अंदर आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा । संबंधित जिला अधिकारी के द्वारा संज्ञान में आए कोविड-19 मानकों की आधार पर कंटेनमेंट जॉन का निर्धारण किया जाएगा तथा इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार लिया जाएगा फैसला संबंधित जिलाधिकारियों के द्वारा यात्रा आवश्यकता बफर जोन का निर्धारण किया जाएगा तथा इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार काम होगा 

ऑरेंज जॉन के लिए ये नियम होंगे लागू

ऑरेंज व ग्रीन जोन में आने जाने वाले जनपदों में सांय 7:00 से प्रातः 7:00 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी राज्य के अंदर अंतर्जनपदीय परिवहन के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा अन्य प्रदेशों से सड़क मार्ग से राज्य में आगमन के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैद्य पास करना अनिवार्य होगा हवाई जहाज वरील से आने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में राज्य सरकार की एस ओ पी का पालन किया जाएगा।

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