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देवस्थानम श्राइन बोर्ड के गठन लेकर कोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब,स्वामी ने एक्ट को रद्द करने की कही बात

नैनीताल । उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाये गए देवस्थानम श्राइन बोर्ड मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट में आज पहली सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है,आपको बतादे के भाजपा से राज्यसभा सांसद और जाने माने वकील सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अधिनियम को चुनौती दी है गयी है।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में बहस के दौरान सरकार को ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करार दिया। कहा कि
2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में साफ कहा है कि सरकार मंदिर का प्रबंधन हाथ में नहीं ले सकती। उन्होंने याचिका में मांग की है कि चारधाम देवस्थानम एक्ट रद किया जाए।

सरकार देगी जवाब

नैनीताल हाई कोर्ट के द्वारा देवस्थानम श्राइन बोर्ड के गठन को लेकर 3 सप्ताह के भीतर सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा गया है, जिसको लेकर बद्रीनाथ से भाजपा विधायक महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट के समक्ष रखेगी, देवस्थानम श्राइन बोर्ड से चारधाम पर आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी साथ ही किसी तरह के हक हक्कू पुरोहितों के प्रभावित नही होंगे।

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