शिक्षा मंत्री को मिली बड़ी राहत,मारपीट के आरोप में दोषमुक्त,समर्थकों के लिए भी राहत की खबर
देहरादून। नायब तहसीलदार से मारपीट के 6 वर्ष पुराने मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय समेत 12 आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। उधम सिंह नगर जिला जज की कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी थी। 25 अगस्त 2015 को तत्कालीन विधायक अरविंद पांडेय और उनके समर्थकों पर तत्कालीन नायब तहसीलदार शेर सिंह से मारपीट का मामला सामने आया था। नायब तहसीलदार ने गदरपुर थाने में केस दर्ज कराया था। कोर्ट में शिक्षा मंत्री पांडेय के अधिवक्ता चरणजीत सिंह व दिवाकर पांडे ने जिला शासकीय अधिवक्ता के साथ मंत्री के निर्दोष होने के साक्ष्य पेश किए। जिसके बाद जिला जज ने मंत्री समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। अधिवक्ता दिवाकर ने बताया है कि न्यायालय के समक्ष दस्तावेजों के अलावा मामले में मंत्री के खिलाफ गवाहों को पेश किया गया था लेकिन भी मामले को दिए गए बयानों का समर्थन नहीं कर पाई इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।