उत्तराखंड से बड़ी खबर

राजकीय शिक्षक संगठन के चुनाव की सरगर्मियां तेज,आंकित जोशी ने की मांग,सभी शिक्षकों अधिवेशन में आने को मिले छूट

देहरादून। डॉ० अंकित जोशी ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा के 01 जून, 2023 के प्रांतीय अधिवेशन संबंधी पत्र के संबंध में बताया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्र में उल्लेख किया गया है कि राजकीय शिक्षक संघ के संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रतिभाग करने हेतु अधिकृत वैध प्रतिनिधि (डेलीगेट) को ही वास्तविक यात्रा दिवस सहित दिनांक 06 व 07 जुलाई, 2023 का विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है जबकि उनके अनुसार ऐसा नहीं है । उन्होंने बताया कि राजकीय शिक्षक संघ का संविधान उत्तराखण्ड शासन से मान्यता प्राप्त है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 से अच्छादित है । राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के संविधान के अनुसार ‘अधिवेशन में विद्यालय शाखा से अपेक्षित प्रतिनिधि अवश्य भेजे जाने चाहिए‘ जबकि निदेशक द्वारा निर्गत पत्र में केवल अधिकृत वैध प्रतिनिधि (डेलीगेट) को ही वास्तविक यात्रा दिवस सहित विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है जोकि राजकीय शिक्षक संघ, उत्तराखण्ड की निर्वाचन नियमावली 2009/2012 की मूल भावनाओं के विरूद्ध है। डॉ० अंकित जोशी ने बताया कि राजकीय शिक्षक संघ, उत्तराखण्ड के संपूर्ण संविधान में अधिकृत वैध प्रतिनिधि (डेलीगेट) वाक्य ही नहीं है इसलिए उन्होंने मांग की है कि दिनांक 06 एवं 07 जुलाई 2023 के प्रांतीय अधिवेशन/निर्वाचन रा0इ0का0 अल्मोड़ा हेतु समस्त प्रतिनिधियों जो मतदान के अधिकारी नहीं भी हैं उन्हें भी वास्तविक यात्रा दिवस सहित विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जाए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!