कई हजार शिक्षकों के लिए खुशखबरी,पुरानी पेंशन योजना का मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश। यूपी के पांच हजार जूनियर हाई के स्कूल टीचरों को खुश कर देने वाली खबर आई. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए. एक अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के आधार पर सरकार को लाभ देने का आदेश दिया है. साथी लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को इस आदेश को अगले 4 महीने में करने को कहा गया है. दरअसल 28 मार्च साल 2005 को राज सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम रोक दिया था. इस आदेश पर 1 अप्रैल 2005 को पुराने पेंशन स्कीम बंद करके नई स्कीम लागू कर दिया गया. जिससे करीब 5 हजार लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा था. इसी के खिलाफ कोर्ट में यूपी सीनियर बेसिक शिक्षा संघ सहित कई अन्य लोगों ने याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए लखनऊ बेंच जस्टिस इरशाद अली ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया.लखनऊ बेंच के सामने याचिकाओं की तरफ से दलील पेश करते हुए कहा गया कि करीब 5000 लोगों को साल नई पेंशन लागू करने से साल 2005 के पहले नियुक्त किया गया है. सरकार ने 2006 से अनुदानित होने के बावजूद उनको नियुक्ति वाली तिथि से सैलरी का भुगतान किया है. तो ऐसे में सभी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए. जबकि सरकार की तरफ से अपनी दलील रख रहे वकील ने कहा कि इन सभी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने वाले फैसले में कोई भी कानूनी रूप से कोई गलती नहीं है.
उत्तराखंड में भी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का इंतजार
उत्तर प्रदेश में जहां कई हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ कोर्ट के आदेश के बाद मिलेगा वही उत्तराखंड में भी कई हजार शिक्षक ऐसे हैं जो पुरानी पेंशन योजना की हक की लड़ाई सालों से लड़ रहे हैं जिसको लेकर सरकार ने कैबिनेट की उप समिति भी बनाई है जिससे शिक्षकों को उम्मीद जगी है कि उन्हें भी उत्तराखंड की तीरथ सरकार 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त मिलने के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि आचार संहिता के चलते उनकी जॉइनिंग में लेट हुई थी। पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया है जो उनके साथ हि भर्ती हुए थे और एक ही परीक्षा उन्होंने भर्ती के लिए दी थी।