हाईकोर्ट की शिफ्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई,पढ़िए सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला

नई दिल्ली : उत्तराखंड में इन दिनों नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर गहमा गहमी चल रही है. यह गहमा गहमी कुमाऊं और गढ़वाल को लेकर भी होने लगी। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा इसके लिए वोटिंग कराई जा रही है। हाई कोर्ट शिफ्टिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है.

 सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की नैनीताल से शिफ्टिंग पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत ने इसकी पुष्टि की है.उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा व जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किया

इससे पहले बीती 8 मई को मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें हाईकोर्ट को नैनीताल से किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करना आवश्यक बताते हुए सरकार को निर्देश दिए गए थे कि एक माह के अंदर हाईकोर्ट के लिए स्थान का चुनाव करें.

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