उत्तराखंड में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,सरकार के द्वारा तय मानक के आदेश पर लगाई रोक
देहरादून । नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से रोकने वाले 10 फरवरी 2021 के शासनादेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। एनआईओएस से डीएलएड कर चुके कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता 2019 में एनआईओएस के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हैं लेकिन राज्य सरकार ने इस माध्यम से प्रशिक्षितों को सहायक अध्यापक प्राथमिक की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2020 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 6 जनवरी 2021 को जारी आदेश में एनआईओएस की दूरस्थ शिक्षा पद्धति से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अन्य माध्यमों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के समान माना है। इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जारी शासनादेश पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए इन अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा है।