ट्रांसफर की प्रक्रिया के बीच शिक्षक संगठन ने की मांग,शिक्षकों के ट्रांसफर में काउंसलिंग की व्यवस्था का भी हो प्रावधान
देहरादून। उत्तराखंड शासन के द्वारा जहां वार्षिक हस्तांतरण को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं वहीं शिक्षा विभाग में गंभीर बीमारी वाले शिक्षकों को ट्रांसफर में छूट दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है लेकिन राजकीय शिक्षक संगठन ने शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर ट्रांसफर को लेकर कुछ मांगे की है,जो इस प्रकार हैं।
1. वार्षिक स्थानान्तरण में पूर्व की भाँति काउसलिंग की व्यवस्था का प्रावधान किया जाय ।
2. अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट प्राप्त शिक्षकों को पात्रता सूची से पृथक कर प्रस्तावित 15% हेतु वास्तविक पात्रता सूची निर्गत की जाय।
3. अनुरोध की श्रेणी में रिक्तियों के सापेक्ष 100% स्थानान्तरण किये जाय साथ ही गतवर्ष में अनुरोध के
आधार पर स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त कर चुके शिक्षकों के आवेदनो को पृथक करते हुए अनुरोध की प्रत्येक श्रेणी में स्थानान्तरण किये जाय ।
4. स०अ० एल०टी० के अन्तर मण्डीय स्थानान्तरण किये जाय।
5 ऐसे शिक्षक जो अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता में हैं किन्तु वे दुर्गम में ही रहना चाहते हैं उनसे स्थानान्तरण सूची तैयार करने से पूर्व विकल्प लिया जाय ।
6. अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों की सुगम की सेवा को दुर्गम तथा दुर्गम की सेवा को दोगुना माना जाय।
7. अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को अनिवार्य स्थानान्तरण में विकल्प के आधार पर आवेदन करने का अवसर दिया जाय।
8. पति-पत्नि के आधार पर अनुरोध की श्रेणी में आवेदन करने वाले शिक्षकों के स्थानान्तरण में इच्छित विकास खण्ड में पद रिक्त न होने की दशा में निकटतम विकास खण्ड में रिक्त पद में स्थानान्तरण किया जाय । गतवर्ष उक्त सम्बन्ध में दोनों मण्डलों में अलग-अलग मानक अपनाये गये।
9. स्थानान्तरण सूची तैयार करने से पूर्व एजुकेश
न पोर्टल में शिक्षक प्रोफाइल अद्यतन की जाय।