उत्तराखंड विधानसभा में प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता,विधानसभा अध्यक्ष ने दी जनाकारी
देहरादून । उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगाए हुए 15 दिन का समय पूरा होने पर बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के विधानसभा परिसर में प्रवेश मान्य होगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की अपर सचिव संग बैठक करने के बात यह बात कही।
आगामी 23 से 27 अगस्त तक देहरादून विधानसभा भवन में मानसून सत्र होगा। विपक्ष मुद्दों को धार देकर सरकार की घेराबंदी करने में जुटा है।
बता दें कि पिछले दिनों उच्च अधिकारियों के संग सत्र को लेकर सुरक्षा की बैठक के दौरान निर्णय लिया गया था कि विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वाले सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही परिसर में प्रवेश मान्य होगा।
बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया था कि जिन लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लग चुकी है, उन्हें बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के परिसर में प्रवेश दिया जाए।
जिसके बाद राज्य सरकार ने एक ऐसी एसओपी जारी कि जिसमें वैक्सीन की डबल डोज लगाए हुए 15 दिन पूरे होने पर लोगों को बिना टेस्ट रिपोर्ट के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति है। उसी एसओपी का पालन करते हुए विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, मीडियाकर्मियों एवं अन्य आगुंतकों को भी बिना टेस्ट रिपोर्ट के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है।
विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान आने वाले सभी आगंतुकों से अनुरोध किया है कि वह कोरोना वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाण पत्र अवश्य लेकर आएं, जिसको सत्र के दौरान से पहले 15 दिन पूरे हो चुके हों। कहा कि जिन लोगों को डबल डोज नहीं लगी है। उन्हें टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा, तभी परिसर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त होगी। जिन लोगों में डबल डोज लगाने के बावजूद भी कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो भी उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी आवश्यक होगी।