छात्रों और स्टॉफ के लिए कोविड- 19 के नेगिटिव जाँच रिपार्ट की गई अनिवार्य,कड़े किए गए प्रवाधान
देहरादून। 2 नवंबर से बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर जहां सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दी गई है, वहीं बोर्डिंग स्कूलों को लेकर जारी की गई s.o.p. में कई कड़े प्रावधान भी निजी आवासी विद्यालयों के लिए रखे गए। खासकर निजी आवासीय विद्यालयों की बात करें तो, निजी आवासी विद्यालयों को खोलने से पहले विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राओं को अधिकतम 72 घंटे से पूर्व कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट संबंधित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को विद्यालय खोलने संबंधी आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही 48 घंटे के भीतर जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नगर मजिस्ट्रेट अथवा उप जिलाधिकारी के संयुक्त रूप से विद्यालय का भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। जिसमें मुख्य रुप से छात्रावास में छात्राओं के सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी सुविधाओं को परखा जाएगा ।
इसके उपरांत आवासीय विद्यालय में भोजन बनाने एवं वितरण संबंधी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली जाएगी । आवासीय विद्यालय परिसर को सैनिटाइजेशन भी सुनिश्चित कराया जाएगा । निजी आवासीय विद्यालय के प्रबंधन तंत्र के समक्ष प्राधिकारी से इस बात का शपथ पत्र प्राप्त किया जाएगा, कि शासन द्वारा जारी मानक को संचालन प्रक्रिया का उनके द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । तथा आवासीय विद्यालय के समस्त शिक्षण प्रशिक्षण स्टाफ की आवासीय परिसर में ही नियमित रूप से निवास की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से कर ली गई है । ताकि भारी संक्रमण को विद्यालय परिसर के भीतर प्रवेश से रोका जा सके। आवासीय विद्यालय में पृथक पृथक कोरेंटिन परिसर स्थापित किए जाएंगे तथा शिक्षण तथा शिक्षण स्टाफ हेतु पृथक तथा छात्र छात्राएं हेतु पृथक रहेगा । यदि किसी कारणवश कोई भी व्यक्ति परिसर में प्रवेश करता है तो चिकित्सा विभाग के मानको के अनुसार कवारन्टीन में रखा जाएगा। यदि कोई छात्र छात्र कवारन्टीन व्यवस्था में रखा जाता है तो उसकी सुरक्षा एवं भोजन प्रबंध के साथ-साथ ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी । बोर्डिंग स्कूलों में छात्रावास में छात्रों को स्थाई पार्टीशन किया जाएगा । तदनुसार दो बच्चों के बिस्तर के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाएगी । सुरक्षा की दृष्टि से छात्रों के मध्य शारीरिक एवं सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी। छात्रावास में रह रहे छात्रों के ऑनलाइन अध्ययन हेतु सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी ।
उत्तराखंड से बड़ी खबर,मुख्य सचिव ने जारी की स्कूलों खोलने को लेकर गाइड लाइन