राज्यकर्मियों का एक दिन का वेतन काटे जाने का मामला पहुंचा कोर्ट,सरकार से मांगा गया जवाब,याचिकाकर्ता जीत की जताई उम्मीद
देहरादून । कोरोना वायरस महामारी के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे उत्तराखंड को कुछ राहत देने के लिए सरकार ने कर्मचारियों का वेतन महीने में 1 दिन का काटने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार के इस निर्णय को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर कोर्ट ने 2 दिन के भीतर राज्य सरकार से जवाब मांगा है, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने बुधवार को राज्य सरकार से पूछा कि किस अधिकार से यह आदेश पारित किया गया । दीपक बेनीवाल की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि सरकार ने 1 साल तक महीने का 1 दिन का वेतन काटने का शासनादेश 29 मई को जारी किया था, जिसके खिलाफ दीपक बेनीवाल ने हाई कोर्ट याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता दीपक बेनीवाल का कहना है कि एक तरफ सरकार ने डीप फ्रीज कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों ने पहले भी सरकार को सहयोग करते हुए सहायता राशि दी है,ऐसे में सरकार ने 1 साल तक कर्मचारियों का वेतन काटने का जो आदेश जारी किया है वह सही नहीं है, क्योंकि कर्मचारी अपना बजट बना कर चलते हैं लेकिन सरकार ने उनके बजट को बिगाड़ने का काम किया इसलिए उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें जरूर जीत मिलेगी।