प्रधानाचार्य पद की भर्ती में को लेकर हाईकोर्ट से आया बड़ा अपडेट,अगली सुनवाई की भी तिथि तय
नैनीताल। हाईकोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेजों के 50 साल से अधिक उम्र के प्रवक्ताओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें प्रधानाचार्य पद के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से कराई जा रही विभागीय परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि भर्ती परीक्षा परिणाम की घोषणा सहित पूरी प्रक्रिया कोर्ट के निर्णय के -अधीन रहेगी। याचिकाकर्ताओं को नौ अप्रैल तक ऑफलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति भी दी गई है। सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं ।न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चंद्र सिंह पुजारी और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के पदों को प्रवक्ताओं की विभागीय परीक्षा के तहत भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने 11 मार्च को विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें प्रावधान किया गया था कि इस परीक्षा में वे ही प्रवक्ता शामिल होंगे जिनकी आयु विज्ञप्ति जारी होने के वर्ष की एक जुलाई को 50 वर्ष से अधिक न हो। इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस नियम से वे प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति से वंचित हो जाएंगे और उनके जूनियर प्रधानाचार्य हो जाएंगे। देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि नियत की है।