कोविड 19 मृतकों के परिजनों को 4 लाख की सहायता मिलने की क्या है सच्चाई,पढ़िए पूरी खबर
देहरादून। उत्तराखंड में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है, जिसमें कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक आश्रितों को चार लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है। यही नहीं सोशल मीडिया पर बकायदा एक फॉर्म सर्कुलेट किया जा रहा है। जिसे भरकर कोविड-19 से मृतक आश्रितों को चार लाख की सहायता राशि मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन यह संदेश पूरी तरीके से भ्रामक है । जिसका संज्ञान उत्तराखंड शासन ने भी लिया है, आपदा प्रबंध सचिव एमएम मुरुगेशन ने बकायदा इस भ्रामक सूचना का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया है,कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत सहायता हेतु कोविड-19 संक्रमण की दृष्टि से मृत्यु होने पर मुआवजा देने संबंधी आवेदन पत्र आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया। उक्त संदेश का आपदा प्रबंधन विभाग खंडन करता है। कुल मिलाकर कहें तो जो कोविड-19 मृतक के परिजनों को यह ख्वाब दिखाया जा रहा है कि उन्हें चार लाख की आर्थिक सहायता सरकार से उपलब्ध होगी वह पूरी तरीके से भ्रामक हैं यदि आपके पास भी इस तरह की की सूचना अगर आती है तो उसका संज्ञान में लें और ना ही उसे आगे बढ़ाएं क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कोविड-19 से मृत होने पर मृतक आश्रितों को चार लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए।