देहरादून। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने विधान सभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी आदेश को सही माना है। पूर्व में एकलपीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को आज विधान द्वारा खण्डपीठ में चुनोती दी गयी। खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। विधान सभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि जो निर्णय उन्होंने लिया था,उस को हाईकोर्ट ने सही माना है,इसलिए वह हाईकोर्ट का आभार भी व्यक्त करती हैं।