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टीएसआर का कमाल का फैसला, कर्मचारियों को प्रमोशन त्यागना पड़ेगा महंगा,जीओ हुआ जारी,पहाड़ में देनी होगी सेवा

देहरादून । उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने प्रमोशन के बाद दुर्गम में सेवाओं देने से बचने वाले कर्मचारियों के लिए नियमावली बना दी है, उत्तराखंड कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने नियमावली को मंजूरी दे दी है। नियमावली के तहत विभागों में होने वाली पदोन्नति को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कई कड़े नियम बना दिए है,जिसके तहत प्रमोशन मिलने पर दुर्गम में सेवा देने से बचने वाले कर्मचारियों की मनमानी पर लगाम लग पाएगी । जी हां उत्तराखंड में एक परम्परा सी बनती जा रही थी,जिसके तहत पदोन्नति होने पर कर्मचारी दुर्गम में सेवा से बचने के लिए प्रमोशन तक का त्याग कर देते थे,लेकिन अब सरकार ने नियमावली बना दी है । जिसके तहत प्रमोशन मिलने के लिए बनाई गई forgo नियमावली के तहत 15 दिन के भीतर पदोन्नत पद ग्रहण करना होगा,और यदि कोई कर्मचारी ऐसा नही करता है,तो फिर उसे लिखित में जवाब नियुक्ति अधिकारी को देना होगा कि वह प्रमोशन क्यों नहीं ले रहा है, नियमावली के तहत अब यदि कोई प्रमोशन का लाभ नही लेना चाहता है, तो उसे नीचे वाले कर्मचारी को प्रमोशन के हकदार होगा । दो बार यदि कोई प्रमोशन छोड़ता है तो वह फिर आगे प्रमोशन में जेष्ठता को खो देगा। प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले यदि कोई लिखित में प्रमोशन त्याग ने के लिए लिखित में देता है तो उसे कर्मचारी आचार संहिता नियमावली के खिलाफ माना जाएगा । 

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