बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार और साथियों को मिली सशर्त जमानत,लेकिन आगे से नहीं कर पाएंगे बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन
देहरादून। 9 फरवरी को राजधानी देहरादून में हुए पथराव के मामले में आज सीजेएम कोर्ट ने बॉबी पंवार सहित अन्य युवाओं को जमानत दे दी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने कहा कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान युवाओं पर लगी धारा 307 को हटाने के निर्देश दिए और जमानत को मंजूर कर दिया है। कल तक बॉबी पंवार सहित उनके साथियों की रिहाई संभव मानी जा रही है। वहीं कोर्ट ने सभी को 30 – 30 हजार का बॉन्ड भरवाने का फैसला सुनवाया है,जिसके तहत सशर्त जमानत पाने वाले सभी युवाओं जिनमे बॉबी पंवार,रमेश तोमर,लू सून,हरिओम भट्ट, मोहन, नितिन दत्त और राम कंडवाल को आगे उग्र आंदोलन में भाग नहीं लेने, सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाने तथा आगे से बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर धरना प्रदर्शन नहीं करने की भी बात कही गयी है।