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उत्तराखंड पंचायत चुनाव: दो से अधिक संतान वाले लड़ सकेंगे चुनाव, ओबीसी को मिलेगा आरक्षण

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अब 25 जुलाई 2019 से पहले जिन अभ्यर्थियों की दो से अधिक जीवित संतानें हैं, वे भी पंचायत चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। इसके साथ ही पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।

यह निर्णय धामी कैबिनेट की हाल ही में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने की मंजूरी दी गई। यह संशोधन एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। अब यह विधेयक आगामी मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा।

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