प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई के लिए एडमिशन का एक और मौका,कैसे करें आवेदन और कब से होंगे एडमिशन,पढ़िए पूरी खबर

देहरादून। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (c ) के अन्तर्गत अकादमिक वर्ष 2023-24 हेतु निजी विद्यालयों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के सापेक्ष दिनांक 08 जून, 2023 को राज्य स्तर पर प्रथम चरण की लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न की गई। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी समय सारणी के अन्तर्गत दिनांक 05 जुलाई, 2023 तक निजी विद्यालय द्वारा प्रवेशित बच्चों की सूची इससे सम्बन्धित पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड की जानी थी। इसी क्रम में संज्ञान में लाना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (c) के अन्तर्गत अकादमिक सत्र 2023-24 हेतु निजी विद्यालयों में कुल 34230 आरक्षित सीटों के सापेक्ष निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत 25325 छात्रों द्वारा आवेदन किया गया जिसमें से 20834 सही पाए गए तथा लॉटरी के आधार पर 17065 छात्रों को वांछित विद्यालय ही आवंटित हो पाए। इस प्रकार निजी विद्यालयों में लगभग 50 प्रतिशत सीटें रिक्त रह गई।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बार-बार प्रचार प्रसार किये जाने के बाद भी सीटें रिक्त रहने एवं इस सम्बन्ध में कुछ अभिभावकों द्वारा पुनः प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने के अनुरोध को देखते हुए छात्र हित में बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु एक और अवसर प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। निजी विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश से सम्बन्धित द्वितीय चरण निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सम्पादित किया जाएगा।

1. इस चक्र की प्रवेश प्रक्रिया हेतु पूर्व में अकादमिक सत्र 2023-24 के प्रथम चरण हेतु पंजीकृत निजी विद्यालयों को पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नही है। पोर्टल द्वारा स्वतः ही पंजीकृत निजी विद्यालयों में शेष रह गई सीटों की गणना करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रवेश हेतु सीटें प्रदर्शित की जाएंगी। यदि किसी पूर्व पंजीकृत विद्यालय द्वारा पोर्टल पर कोई संशोधन किया जाना है तो तत्सम्बन्ध में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से पोर्टल प्रभारी इण्डस एक्सन संस्था को दिनांक 20 जुलाई, 2023 तक पत्र प्रेषित किया जाना होगा।

2. प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए जो विद्यालय पूर्व में अपना पंजीकरण नहीं करा पाए थे वे इस चरण हेतु पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सम्बन्धित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व की भाँति नये पंजीकृत विद्यालयों का सत्यापन किया जाना होगा।

3. इस कार्यालय के पत्रांक- रा.प.का. / 769/RTE-12(1)(c)-Adm. / 2023-24 दिनांक 26 जून, 2023 के
द्वारा अवगत कराया गया था कि राज्य के 958 निजी विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया गया है। अतः सभी जनपद आर०टी०ई० पोर्टल पर अपने से सम्बन्धित समस्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर) का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें।

4.जिन छात्रों का अकादमिक सत्र 2023-24 के प्रथम चरण के अन्तर्गत लॉटरी के माध्यम से निजी विद्यालयों में चयन हो गया है, जनपद यह सुनिश्चित करें कि ऐसे छात्र पुनः आवेदन न करें।

5. जिन छात्रों द्वारा अकादमिक सत्र 2023-24 के प्रथम चरण के अन्तर्गत आवेदन किया गया था परन्तु उनके आवेदन पत्र / दस्तावेज / प्रमाण पत्र में त्रुटि परिलक्षित होने के फलस्वरूप निरस्त कर दिए गए वे अपने आवेदन पत्र की त्रुटि को दूर कर सकते हैं। छात्रों को अपनी त्रुटि सुधारने हेतु इस चरण के
अन्तर्गत अवसर प्रदान किया जाएगा। साथ ही उक्त छात्र पोर्टल पर अपने पूर्व आवेदन पत्र पर ही इस चरण हेतु उपलब्ध विद्यालयों के आलोक में अपने नवीन विकल्प भर सकेगें। 

6 ऐसे छात्र जिनके आवेदन पत्र सही पाए गए परन्तु वे लॉटरी में चयनित नहीं हुए हैं को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे छात्र भी पोर्टल पर अपने पूर्व आवेदन पत्र पर ही इस चरण हेतु उपलब्ध विद्यालयों के आलोक में अपने नवीन विकल्प भर सकेगें।

7. जनपदों द्वारा अभिभावकों हेतु प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी भी जानकारी एवं समस्या के समाधान हेतु
विज्ञप्ति में हेल्पलाइन नम्बर 01140845192 का उल्लेख अवश्य किया जाए।

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