कैबिनेट ने उत्तराखंड में कोरोना वायरस को महामारी किया घोषित,सिनेमाघर और डिग्री कॉलेज बन्द करने के निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म. कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के ये लिए गए बड़े निर्णय.

  • केंद्रीय एपिडेमिक एक्ट 1997 में किया गया संशोधन.
  • उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 के तहत कोरोना वायरस को महामारी किया गया घोषित.
  • एक्ट की अवहेलना करने पर आईपीसी के तहत होगी कार्रवाई.
  • कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 555 डॉक्टरों की नियुक्ति कोरोना वायरस से निपटने के लिए मंजूरी दी.
  • हर मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को भरने के लिए 50 प्रतिशक्त पद भरने को मंजूरी 11 माह के लिए होगी नियुक्ति.
  • 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए की व्यवस्था.
  • चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण के ये खरीदारी करने के लिए बजट की व्यवस्था.
  • जरूरत पड़ने पर फैब्रिकेटेड अस्पताल बनाएं जाने का भी लिया गया निर्णय.
  • आवश्यकता पड़ने पर निजी भवन को अस्पताल के लिए किया जाकेगा प्रयोग
  • 140 एम्बुलेंस कोरोना वायरस से निपटने के लिए होंगी तैयार
  • 31 मार्च तक सारे डिग्री कालेज और सिनेमाघर बंद रखने के निर्देश
  • बसों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश

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