देहरादून शहर में कल से खुल सकेंगे उघोग, पुस्तक विक्रेताओं के साथ पंखे की भी खुलेंगे दुकानें

देहरादून । देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित मानक संचालित गतिविधियों (एस.ओ.पी) के अनुरूप नगर निगम देहरादून (कन्टेन्मेंट जोन क्षेत्र को छोड़कर) के अन्तर्गत वह फैक्ट्रियां चालू होंगी, जिनके श्रमिक और स्टाफ उसी क्षेत्र में निवासरत् होंगे जहां सम्बन्धित फैक्ट्री अवस्थित है इस कार्य हेतु पास निर्गमन हेतु महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र देहरादून को अधिकृत किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत जहां पर  श्रमिक/मजदूर उपलब्ध हैं उन स्थानों पर एमडीडीए द्वारा स्वीकृत मानचित्र की अनिवार्यता के साथ सम्बन्धित निर्माण परियोजना की गतिविधियों को प्रारम्भ किया जा सकेगा इसके लिए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी पास निर्गमन अधिकारी अधिकृत किये गये हैं। इसी प्रकार शैक्षणिक पुस्तकों की दुकानें एवं बिजली पंखों की दुकानें (निर्धारित मानक) सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रातः 07 बजे से 01 बजे तक खुल सकेंगी इसके लिए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को पास निर्गमन अधिकारी अधिकृत किया गया है। 

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