अच्छी खबर : नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया शिक्षा विभाग को आदेश,जल्द करें शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी

देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है, कि जिन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया विभाग के द्वारा निकाली गई थी । उन शिक्षकों की भर्ती विभाग तुरंत करें। कोर्ट के आदेश में हालांकि 400 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की बात कही है। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2018 में शिक्षा विभाग के द्वारा करीब 750 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन निकाले गए थे लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी।

शिक्षक बनने की जगी आस,मैरिट से होगा फैसला

2018 में जिन बेरोजगार युवाओं ने शिक्षक बनने की आस के साथ आवेदन किया था, उनका शिक्षक बनने का सपना पूरा होने। जी हां भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं का कहना है कि मामला कोर्ट में इसलिए पहुंचा था,कि चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर न होकर वर्ष वार पास आउट के आधार पर हो, शिक्षा विभाग की मंजूरी मिलने के बाद 10 जिलों में भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके थे जबकि 3 जिलों में विज्ञप्ति जारी नहीं हुई थी जिन 10 जिलों में आवेदन निकली थी उनमें 400 पदों के लिए आवेदन निकले थे बाकी तीन जिलों में करीब 350 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी होनी थी लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचने के चलते 3 जिले विज्ञप्ति नहीं निकाल पाए थे इसलिए वह अब शिक्षा विभाग से मांग करते हैं कि कोर्ट ने 400 पदों को भरने के लिए मंजूरी दी है लेकिन शिक्षा विभाग दिसंबर 2018 में निकाली गई विज्ञप्ति के अनुसार 750 पदों पर ही विज्ञप्ति जारी कर पद भरे। टीईटी मेरिट संगठन का कहना है कि वह सरकार से मांग करते हैं कि भर्ती में बैकलॉग और सामान्य वर्ग के पदों को बढ़ाया जाए ताकि बीएड उम्मीदवारों को भी ज्यादा मौका भर्ती होने में मिले।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!