उत्तराखंड : नैनीताल हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई फीस माफी को लेकर सुनाई,प्राइवेट स्कूलों को नहीं मिली राहत

देहरादून । उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में 3 महीने की फीस को लेकर जहां नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। वहीं अब सुप्रिम कोर्ट में भी मामला पहुंच गया है। सुप्रिम कोर्ट में आज प्रिंसिफल प्रोग्रसिव स्कूल एसोशिएसन के द्धारा नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौति दी गई थी,जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट के कहा था कि प्राइवेट स्कूलों के द्धारा अभिभावकों को फीस के लिए किसी भी तरह का मैेसेज नहीं भेजा जाएगा। जिसे प्रिंसिफल प्रोग्रसिव स्कूल एसोशिएसन ने सुप्रिम कोर्ट में चुनौति दी हैै। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में तीन महीने की फीस माफ किए जाने को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले कुंवर जपेंद्र सिंह ने सुप्रिम कोर्ट में कैवेट डाल दी थी,जिसपर सुप्रिम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुवंर जपेंद्र सिंह को भी पार्टी बना दिया है। आज सुप्रिम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई है और प्राइवेट स्कूलों जो नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देेश पर स्टे लेने की मांग कर रहे थे,उस पर कोर्ट ने आज स्टे नहीं दिया है,और अगली सुनाई दो हफ्तों के बाद करने को कहा है। कुल मिलाकर देखे तो नैनीताल हाईकोर्ट के बाद अब उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों और भाजपा नेता कुंवर जपेरद्र सिंह के बीच अभिभवकों की पीड़ा को लेकर जो लडाई चल रही है वही अब सुप्रिम कोर्ट में पहुंच गई।

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