उत्तराखंड: शिक्षक संगठन में फूट को लेकर बड़ी खबर,राज्यपाल से संगठन की मान्यता निरस्त करने की मांग

देहरादून। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संगठन में दो फाड़ हो गए हैं जहां एक तरफ जहां प्राथमिक शिक्षक संगठन जो कई सालों से चल रहा है वहीं दूसरी तरफ इसी संगठन के खिलाफ कुछ शिक्षक खड़े हो गए हैं जिन्होंने अलग संगठन बना दिया है नए प्राथमिक शिक्षक संगठन ने पुराने शिक्षक संगठन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं वही राज्यपाल से पुराने प्राथमिक शिक्षक संगठन जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान हैं उनके संगठन की मान्यता निरस्त करने की मांग की है,क्या कुछ मांग शिक्षक ने पुराने प्राथमिक शिक्षक संगठन की मान्यता निरस्त करने को लेकर राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में कही है वह इस प्रकार है।

‘उत्तराखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ को उत्तराखण्ड शासन ने मानव संशाधन विकास विभाग
संख्या-127 / बे0शि0/2002 देहरादून दिनांक 16 मई 2002 को मान्यता प्राप्त की गयी है जो कि कूटरचित तथ्यो के आधार पर प्राप्त की गयी है क्योकि उत्तराखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नाम से पूरे उत्तराखण्ड प्रदेश के किसी भी जनपद के उपनिबन्धक फर्स सोसाइटीज एवं चिट्स कार्यालयो में इसका (उत्तराखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ) पंजीकरण उत्तराखण्ड राज्य गठन से आज तक नही है।उत्तराखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा तथ्यो को छिपाकर कूटरचित ढंग से प्राप्त मान्यता हेने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सेवा संघो की मान्यता नियमावली  1979(उत्तराखण्ड में यथाप्रबृत्त) के नियम 8(1) की उपधारा ‘क’ का स्पष्ट उल्लंघन हाने के कारण उक्त संगठन की मान्यता प्रत्याहरण/ रद्द करने योग्य है।

महोदय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना के प्रति उत्तर में उत्तराखण्ड शासन शिक्षा
अनुभाग-1(बेसिक) संख्या सू.अ.- 214/XXIV(1)/2010 देहरादून दिनांक 13 अक्टूबर 2010 में “उत्तराखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संध” की मान्यता की पत्रावली का शासन में उपलब्ध न होना पाया गया।

कार्यालय उप निबन्धक फर्स सोसाइटीज एवं चिट्स देहरादून के आदेश पत्रांक 2243/देहरादून सूचना
दिनांक 19 मार्च 2020 एवं पत्रांक-3320/देहरादून सूचना/दिनांक 03 मार्च 2012 में “उत्तराखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ” कार्यालय उप निबन्धक फर्स सोसाइटीज एवं चिट्स देहरादून देहरादून में पंजिकृत नही है।

महोदय सूचना अधिकार में शासन ने अपने आदेश स0 उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) संख्या सू.अ.-214/xxIV(1)/2010 देहरादून दिनांक 13 अक्टूबर 2010 लिखकर दिया कि किसी भी संस्था को मान्यता लेने के लिए उसका पंजीकरण प्रदेश के किसी भी उपनिबन्धक फर्स सोसाइटीज एवं चिट्स कार्यालय में होना आवश्यक है।

“उत्तराखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ” जिसकी मान्यता शासन से तथ्यो को छुपाकर दोषपूर्ण तरीके से प्राप्त की गयी है तथा इसके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिगविजय सिंह चौहान दिनाक 30.06.2020 को अपनी अधिवर्षता आयु (60 वर्ष) पूर्ण करने के उपरान्त वर्तमान समय में भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप मे पद पर बने रहकर कार्य कर रहे है। तथा बिना पंजीकृत हुए उत्तराखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नाम से शिक्षको से रशीदे काट कर लाखो रूपये की धनराशि इकटठी की जा रही हैं। तथा संघ के पदाधिकारियो के द्वारा उक्त संघ के बैंक खातो का संचालन भी किया जा रहा है। जो कि मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 25/xxx(2)/2019- 03(9)/2012, कार्मिक एंव सतर्कता अनुभाग-2 देहरादून दिनाक 15 फरवरी 2019 के आदेश का स्पष्ट उल्लधन है।

उत्तराखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ” का नियम विरूद्ध कार्य करने का उदाहरण कार्यालय उप निबन्धक फर्स सोसाइटीज एवं चिट्स देहरादून का दिनांक 01 मई 2021 का आदेश इसका प्रमाण है। अतः आप से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उचित संज्ञान लेते हुए उत्तराखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की मान्यता को निरस्त कराने की कार्यवाही कराने का कष्ट कीजिएगा। तथा प्रार्थी से भी साक्ष्य लेने का कष्ट कीजिएगा। उचित कार्यवाही न होने की दशा में प्रार्थी माननीय न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होगा।

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