उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर,शिक्षकों के स्थायीकरण की प्रक्रिया हुई आसन,3 साल में हो जाएगा स्थायीकरण

देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थायीकरण प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है, जिसको लेकर आदेश भी जारी हो गया है,गढ़वाल मंडलीय अपर निदेशक महावीर बिष्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने स्थायीकरण के मानकों को पूरा करने वाले शिक्षकों की सूची मंडलीय कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जब भी नई नियुक्ति होती हैं, तो उन्हें 3 साल तक स्थायीकरण की अवधि कि कुछ मानकों का फायदा नहीं मिलता है,यानी सीधी भर्ती के बाद नियुक्ति के 3 साल पूरा होने के बाद कार्मिकों का स्थायीकरण होता है,स्थायीकरण होने के बाद शिक्षकों को 360 दिन मेडिकल लीव के साथ,6 महीने का हाफ वेतन का लाभ भी दिया जाता है,तो वहीं स्थायीकरण के बाद यदि किसी के ऊपर भी प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है,तो उससे पहले कार्यवाही करने वाले कार्मिक का भी पक्ष जाना जाता है,लेकिन यदि अगर कार्मिक का स्थायीकरण 3 साल पूरा न होने पर नहीं हुआ है तो फिर कार्यवाही सीधी भी की जाती है,और मेडिकल लीव का भी फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए एक कर्मचारी के स्थायीकरण के बाद उसे कई लाभ प्राप्त होते हैं, अभी तक कई बार 3 साल की नियुक्ति पूरा होने के बाद भी स्थायीकरण में विलंब शिक्षा विभाग में देखा जाता था,लेकिन अब वर्ष में दो बार स्थायीकरण की प्रक्रिया चलाई जाएगी । जनवरी और जुलाई माह में प्रक्रिया पूरी की जाएगी।  ताकि 3 साल पूरे कर चुके शिक्षा विभाग में शिक्षकों को स्थायीकरण की प्रक्रिया के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं शिक्षक नेताओं की भी है मांग थी कि स्थायीकरण की प्रक्रिया को सरल किया जाए, गढ़वाल मंडल में प्रक्रिया को आसान किए जाने को लेकर शिक्षक गढ़वाल मंडल के अपर मंडल के निदेशक महावीर बिष्ट का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं।

 

 

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