उत्तराखंड से बड़ी खबर,कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला अधिकारियों को निर्देश जारी

देहरादून। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए है। क्या कुछ है ये निर्देश आप बिंदूवार पढ़ सकते है।

विदित है कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण वर्तमान में भी प्रसारित हो रहा है और पिछले कुछ दिनों में कोविड- 19 रोगियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। अतः कोविड-19 संक्रमण को पुनः महामारी का रूप लेने से रोकने के लिये समस्त जनपदों में समयान्तर्गत आवश् कार्यवाहियां की जानी आवश्यक है। कोविड 19 संक्रमण को प्रसारित होने से रोकने एवं समुचित प्रबंधन के लिए पांच सूत्री रणनीति जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण तथा कोविड एप्रोप्रियेट व्यवहार का लगातार अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अतः कोविड- 19 रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का जनपद स्तर पर अनुपालन करना सुनिश्चित करें –
1. आम जनमानस में कोविड-19 से बचाव हेतु कोविड एप्रोप्रियेट व्यवहार जैसे कि सामाजिक दूरी का अनुपालन, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि के प्रति जागरूकता (संलग्न) हेतु विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

2. भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण कवरेज को बढ़ाया जाये। पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण के लिए आम जनता को नियमित रूप से प्रेरित करने हेतु जागरूकता की जाये।

3. चिकित्सा ईकाइयों में कोविड- 19 संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन सिलेण्डर, आक्सीजन कसंनट्रेटर आक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आई०सी०यू० बेड एवं आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। सम्बन्धित चिकित्सा इकाईयों में स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाये।

4. दैनिक रूप से राजकीय एवं निजी चिकित्सा इकाईयों में कोविड- 19 संक्रमित भर्ती रोगियों की सूचना प्राप्त की जाये एवं रोगियों के स्वास्थ्य दशा की निरन्तर निगरानी करते हुये समीक्षा की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि कोविड- 19 संक्रमित रोगियों को ससमय पूर्ण उपचार प्राप्त हो ।

5. हल्के लक्षण वाले कोविड-19 संक्रमित रोगियों को होम आईसोलेशन में ही उपचार प्रदान किया जाये एवं निरन्तर उनके स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी की जाये। ऐसे रोगियों में किसी भी प्रकार के गम्भीर लक्षण होने पर शीघ्र ही उन्हें सम्बन्धित चिकित्सालय में संदर्भित किया जाये।

6. कोविड- 19 जॉच हेतु आई०सी०एम०आर०, भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाये। जनपद स्तर पर कोविड–19 सैंपल जांच की दर को बढ़ाया जाये एवं जांच हेतु लिए गए कुल सैंपल में से अधिकतम सैंपल RTPCR जांच हेतु प्रेषित किये जाएं।

7. चिकित्सालयों में आने वाले सभी Influenza like Illness (ILI ) / Severe Acute Respiratory illness (SARI) के रोगियों की कोविड-19 जांच की जाये एवं उक्त सभी रोगियों का विवरण अनिवार्य रूप से आई०डी०एस०पी० के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) पोर्टल में
प्रविष्ट किया जाये।

8. समुदाय स्तर पर यदि किसी जगह कोविड- 19 अथवा फीवर केस की क्लस्टरिंग मिलती है तो वहां पर त्वरित जांच सुविधा की उपलब्धता एवं निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।

9. कोविड- 19 जॉच में RTPCR द्वारा पॉजिटिव पाए गए सभी रोगियों के सैंपल Whole Genome Sequence (WGS) जांच हेतु राजकीय दून मेडिकल कॉलेज को प्रेषित किये जाएं एवं WGs जांच हेतु प्रेषित सभी सैंपलों की सूचना अनिवार्य रूप से आई०डी०एस०पी० के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) पोर्टल में प्रविष्ट किया जाये।

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