उत्तराखंड से बड़ी खबर,कोविड की रोकथाम के लिए कोविड कर्फ्यू होगा प्रदेश में लागू,आदेश हुआ जारी

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर मुख्य सचिव के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहतवर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार में हो रही निरंतर वृद्धि की रोकथाम हेतु जन सुरक्षा के दृष्टिगत पूर्व में जारी आदेश संख्याः 53/USDMA/792(2020) दिनांक 15.04.2021 को
अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार आदेश प्रभावी होंगे-


1. पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश पत्रांकः 1143/USDMA/792(2020) दिनांक:
30.03.2021 यथावत रहेगें।

2 समस्त धार्मिक, राजीनतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में उपस्थित व्यक्तियों की
संख्या 200 से अधिक नहीं होगी (महाकुंभ मेला 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र हेतु गृह मंत्रालय, भारत
सरकार द्वारा जारी किये गये SOPS दिनांक 22.01.2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये
दिशानिर्देश पत्रांक 1115/USDMA/792(2020) दिनांक: 26.02.2021) कुंभ मेला क्षेत्र हरिद्वार में
यथावत रहेगें)।

3. सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो, रिक्शा इत्यादि) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित
होगें।

4. समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होगें।

5. समस्त जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होगें।

8. समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णतः बन्द रहेगें।

7. समस्त स्वीमिंग पूल, स्पा पूर्णतः बन्द रहेगें।8. Containment Zone एवं Micro Containment Zone में उपरोक्त गतिविधियां (उपरोक्त क्रमांक – 02 से
05 तक) पूर्णतः वर्जित रहेगी।


USOMA/SOP Order No. 50, Dt. 17.04.2001
१. रात्रि कर्फ्यू (Night curfew) –
 प्रदेश के समस्त जनपदों में रात्रि कपy (Night Curfew) रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक
लागू रहेगा।

जनपद देहरादून के नगर निगम क्षेत्रांतर्गत दिनांक 18 अप्रैल, 2021 को एवं माह अप्रैल में आने वाले प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा।

 प्रदेश के अन्य जनपदों में माह अप्रैल के प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड कपy लागू रहेगा।

 

 जनपद देहरादून के अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय/संस्थान शनिवार को भी खुले रहेगें।
उक्त प्रतिबन्धों के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों में छूट प्रदान की जायेगी-

जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पालियों में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों के आवागमन हेतु। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की
आवाजाही। मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु। बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्री।
शादी, सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों हेतु बैंक्वेट हॉल/सामुदायिक हॉल/धार्मिक स्थलों से
आवाजाही हेतु व्यक्तियों/वाहनों को निर्धारित समय में प्रतिबंधों से छूट प्रदान की जायेगी।
जिन संस्थानों में रात्रि पाली में कार्य होता है उसके कार्मिकों को कार्यस्थल तक आवागमन
हेतु।

 कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण (Protection of vulnerable persons): 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रूग्णता (co-morbidities) वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं
और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी कार्य के लिए
ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है।

कोविड उपयुक्त व्यवहार (COVID Appropriate Behavior) :
उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों/पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर
अनिवार्य रूप से covID Appropriate Behavior जैसे कि मास्क पहनना (wearing Mask) तथा
सामाजिक दूरी (Social Distancing) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

 गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये SOPS दिनांक 22.01.2021 एवं राज्य सरकार द्वारा
जारी किये गये दिशा-निर्देश पत्रांकः 1115/USDMA/792(2020), दिनांक 26.02.2021 कुंभ मेला क्षेत्र
हरिद्वार में यथावत रहेगें।
13. उक्त आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबन्धन
अधिनियम-2005, Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की
सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
USDMASOPTOrder No.60.cE.17.04.2021
14. उक्त आदेश दिनांक 18 अप्रैल, 2021 से दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक प्रभावी रहेगें।
अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

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