22 जून तक कोविड कर्फ्यू को लेकर मुख्य सचिव ने एसओपी की जारी,जानिए किस दिन खुलेंगे दुकानें

देहरादून।  पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कपy के आदेश संख्याः 186 /USDMA/792(2020), जोकि दिनांक 06 जून, 2021 एवं 200/USDMA/792(2020), जोकि दिनांक 08 जून, 2021 को जारी की गयी थी। इस COVID-Curfew की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020- DM-I(A) दिनांक 27 मई, 2021 के प्राविधानों का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 07 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ बढ़ाया जा रहा है।

1. राज्य में COVID Curfew दिनांक 15.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 22.06.2021
प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
2. इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित
दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों
के COVID -19 संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने
स्तर से आदेश जारी करेंगे।
3. COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा
तथा Vaccination हेतु निकटवर्ती COVID Vaccination Centre तक (1 & 2nd Dose
हेतु) आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन /Messages/other proof दिखाने पर
व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।
4. COVID -19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID – Curfew
अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को RT PCR/ TrueNat/
CENAAT/ RAT Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
5. शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।
6. समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।
ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया
जाएगा। हालांकि, MBBS (4″& 5th year), BDS (4″ year). Nursing classes
(3 dYear) only will continue. राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं
के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी
संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी।
7. समस्त सामाजिक/ राजनीतिक/ खेल गतिविधियां/ मनोरंजन/ शैक्षिक/ सांस्कृतिक समारोह/
other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।
8. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे
पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT Negative Test Report के साथ ही
राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
9. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से
Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in’ पर
पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्त्यिों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त
MHA, MoH&FW GOI and State Government ETT UT SOPs 1 31941614
किया जाना होगा।


10.बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा
COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत/ग्राम
प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप
से 7 दिवसों तक isolation में रहेगें। उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त
COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते है। उपरोक्त
Village quarantine facility संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत
व्यवस्था, बिस्तर आदि) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance
Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा। तथा इसके अतिरिक्त
आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster
Response Fund) एवं CMRF से village quarantine facility में होने वाले व्यय ग्राम
पंचायत को प्रदान किया जायेगा।
11.विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine
centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय
का भुगतान State Disaster Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा।
12.COVID curfew अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले
स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।
13.राजस्व न्यायालयों को एक दिन में अधिकतम 20 मामले की सुनवाई Covid-19 safety
protocol शर्त के साथ संचालन की अनुमति है।

14.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक: 16, 18 एवं 21 जून, 2021(क्रमशः बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00बजे तक खुले रहेंगे, परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।


समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 08:00 बजे से अपराह 05:00 बजे तक)। COVID curfew अवधि में दिनांक 19 एवं 20 जून, 2021 (शनिवार एवं रविवार) को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस
स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर-राज्यीय
आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की
Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे, रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर संख्या: 207 JUSDMA/792120201

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