तबादला सत्र शून्य होने के बाद भी शिक्षा विभाग में जगी तबादलों की आस,तबादला एक्ट के प्रावधानों के तहत ही होंगे ट्रांसफर

देहरादून । उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है । जी हां सभी विभागों में जहां इस साल तबादला सत्र कोरोनावायरस महामारी के चलते शून्य किया गया है। वही उत्तराखंड शासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग तबादला एक्ट अधिनियम के तहत धारा 27 के अंतर्गत ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले की संस्तुति उत्तराखंड शासन को भेजेगा,जो गम्भीर बीमारी से पीड़ित है या राजकीय सेवा में पति – पत्नी तबादला चाहते है,पारस्परिक सहमति के आधार पर भी तबादले हो सकेंगे,हालांकि अभी शिक्षा विभाग ने केवल आवेदन मांगे है,शिक्षा सचिव के आदेश के बाद विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके पास जितने आवेदन अभी तक है वह उन्हें निदेशालय को भेजे,जिसके बाद निदेशालय शासन को आवेदन भेजेगा और मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति अंतिम निर्णय लेगी कि किन आवेदकों के ताबदले होंगे।

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