सुगम की सेवा भी मानी जाएगी दुर्गम के बराबर,तबादला एक्ट से बाहर मानी जायेगी शिक्षकों की सेवा

देहरादून। उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किए जा रहे अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है,जिसके तहत अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के लिए कई छूट भी दी गई हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में सेवाएं देने वाले शिक्षक तबादला एक्ट से बाहर होंगे, जिसके तहत शुगम के स्कूलों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों की सेवा अटल उत्कृष्ट विद्यालय में दुर्गम की मानी जाएगी, जबकि दुर्गम के क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों की सेवा अटल उत्कृष्ट विद्यालय में 1 साल की सेवा 2 साल की मानी जाएगी।

वर्तमान में जो शिक्षक राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय में पूर्व से कार्यरत हैं और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षम है उनको उसी विद्यालय में कार्य करने इच्छुक हो तो 1 वर्ष के उपरांत कार्मिक के कार्य के परीक्षण करने पर उन्हें 5 वर्ष के लिए उसी विद्यालय में कार्य की अनुमति संबंधित चयन समिति द्वारा दी जाएगी। राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में चयन उपरांत तैनात कर्मियों की अनुरोध पर उनका पारस्परिक स्थान परिवर्तन भी किया जा सकेगा। राजकीय उच्च विद्यालय में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा संवर्ग के अंतर्गत कर्मी के पद स्थापन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी।

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